Ruby Arun

Monday 18 March 2024

इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कैम में स्टेट बैंक को फिर मिली, सुप्रीम कोर्ट से फटकार


 अगले 3 दिन में #SBI को #ELECTORAL_BOND से जुड़ी एक एक जानकारी सार्वजनिक करनी ही होगी–

#SupremeCourt ने आज सुनवाई के दौरान #एसबीआई को लताड़ते हुए यह सख्त आदेश दिया है.

#Chiefjusticeofindia #DYChandrachud ने तल्ख लहजे में एसबीआई से कहा है की #ElectoralBonds के सभी विवरणों का खुलासा किया जाना चाहिए. कुछ भी चयनात्मक नहीं होना चाहिए. और आप इस आदेश का पालन करने के लिए बाध्य हैं. SBI सभी बॉन्ड के यूनिक नंबर यानी अल्फा न्यूमेरिक नंबर निर्वाचन आयोग को मुहैया कराए. हम यह स्पष्ट करते हैं.

आप आदेश का पूरा पालन करें और 21 मार्च शाम पांच बजे तक पूरी जानकारी दें.

#ElectionCommission  SBI से जानकारी हासिल करने के बाद तुरंत अपनी वेबसाइट पर जानकारी साझा करे."


इस मामले में #FICCI और #ASSOCHAM  की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए लेकिन #CJI #DYChandrachud ने उनकी बात सुनने से भी इंकार कर दिया, ये कहते हुए की–आप यह फैसला सुनाए जाने के बाद यहां आए हैं,अभी हम आपकी बात नहीं सुन सकते.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन यानी #SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने भी CJI डीवाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखा था. जिसमें उन्होंने CJI से अपील की थी कि वे इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने फैसले की समीक्षा करें.

इसपर सीजेआई ने फटकार लगाई और आज कहा की - "आपने मुझे एक पत्र लिखा, लेकिन ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए था,खैर इसे यहीं छोड़िए,मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता. 21 मार्च तक सारी जानकारी चुनाव आयोग को देने के बाद बैंक कोर्ट में हलफ़नामा दायर करे और बताए कि उसने ये जानकारी आयोग को सौंप दी है.

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